Classes of Pension

पेंशन के वर्ग

Superannuation

अधिवर्षिता

A superannuation pension shall be granted to a Government servant who is retired on his attaining the age of superannuation.

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अधिवर्षिता पेंशन प्रदान की जाएगी।


Retiring Pension

सेवानिवृत्त पेंशन

A retiring pension shall be granted to a Government servant who retires, or is retired before attaining the age of Superannuation or to a Government servant who, on being declared surplus opts, for voluntary retirement.

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को या ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जो अधिशेष घोषित होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है, सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान की जाएगी।


Voluntary Retirement

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

Any Government servant can apply for voluntary retirement, three months in advance, only after the completion of twenty years of his qualifying service, provided there is no vigilance or Departmental Enquiry pending /initiated against him/her.

कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी अर्हक सेवा के केवल बीस वर्ष पूरे होने के पश्‍चात् ही तीन महीने पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु उसके विरूद्ध कोई सतर्कता या विभागीय जांच लंबित/शुरू न की गई हो।


Invalid Pension

अशक्‍त पेंशन

Invalid Pension may be granted if a Government servant applies for retirement from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him/her for the service. The request for invalid pension has to be supported by medical report from the competent medical board.

यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवा से सेवानिवृत्‍त होने के लिए आवेदन करता है, अशक्‍त पेंशन दी जा सकेगी। अशक्‍त पेंशन के लिए किया गया आवेदन, सक्षम चिकित्सा बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट द्वारा समर्थित होना चाहिए।


Compensation Pension

अनुकंपा पेंशन

If a Government servant is selected for discharge owing to the abolition of a permanent post, he shall, unless he is appointed to another post the conditions of which are deemed by the authority competent to discharge him/her to be at least equal to those of his own, have the option.

यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी स्‍थायी पद के समाप्‍त होने के कारण सेवामुक्‍त करने के लिए चुना जाता है, तो यदि उसे किसी अन्‍य पद पर नियुक्‍त नहीं किया जाता, जिसकी शर्तें उसे सेवामुक्‍त करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पद के बराबर समझी जाएं, तो उसके पास निम्‍न विकल्‍प होगा।

(a) of taking compensation pension to which he may be entitled for the service he had rendered, or

(क) अनुकंपा पेंशन लेने के लिए जिसके लिए वह अपने द्वारा की गई सेवा के लिए, पेंशन पाने का हकदार है।

(b) of accepting another appointment on such pay as may be offered and continuing to count his previous service for pension.

(ख) समान वेतन पर अन्‍य नियुक्ति स्वीकार करने और पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा की गणना कराने की स्‍वीकृति।


Compulsory Retirement Pension

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

A Government servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or gratuity, or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity, or both admissible to him on the date of his compulsory retirement. The pension granted or allowed shall not be less than Rs. 9,000/- p.m.

शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्‍त किए गए सरकारी कर्मचारी को, ऐसी शास्त्‍िा अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही की, ऐसी दर पर दो-तिहाई से अन्‍यून और ऐसी पूरी अधिवर्षिता पेंशन या उपदान या दोनों से जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, मंजूरी दी जा सकेगी। मंजूर की गई या अनुज्ञेय पेंशन 9,000/- रूपये प्रतिमास से कम नहीं होगी।


Compassionate Allowance

अनुकंपा भत्ता

(i) A Government servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity :

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्‍युत किया गया है या हटा दिया गया है, उसकी पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा:

Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension.

परंतु उसे सेवा से पदच्‍युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों की दो–तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्‍ता संस्‍वीकृत कर सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह अनुकंपा पेंशन पर सेवानिवृत्‍त हुआ होता।

(ii) A compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-rule (i) shall not be less than Rs. 9,000/- p.m.

(ii) उपनियम (i) के परंतुक के अधीन संस्‍वीकृत अनुकंपा भत्‍ता 9,000/- रूपये प्रतिमास से कम नहीं होगा।


Extraordinary Pension

असाधारण पेंशन

Extraordinary Pension in the form of Disability pension/extraordinary family pension may be paid to the Government servant/his family if disablement/death (or the aggravation of disablement/death)of the Government servant, during his service, are attributed to the Government service. For the award of extraordinary pension, there should thus be a casual connection between disablement and Government service; and death and Government service, for attributability or aggravation to be conceded. The quantum of the pension, however,depends upon the category of the disablement/death.

यदि सरकारी सेवक की सेवा के दौरान हुई नि:शक्‍तता/मृत्यु (या नि:शक्‍तता का बढ़ना/मृत्यु) सरकारी कार्य के निर्वहन के कारण हुई है तो सरकारी कर्मचारी/उसके परिवार को नि:शक्‍तता पेंशन/असाधारण कुटुंब पेंशन के रूप में असाधारण पेंशन का संदाय किया जा सकता है। असाधारण पेंशन प्रदान करने के लिए, निःशक्तता और सरकारी सेवा के बीच एक संबंध होना चाहिए; और मृत्यु और सरकारी सेवा, कारण हुई निःशक्तता या निशक्तत: बढ़ने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। तथापि, पेंशन की मात्रा निःशक्तता/मृत्यु की श्रेणी पर निर्भर करती है।

Government servants appointed on or after 1.1.2004 are not covered by the CCS(Extraordinary Pension) Rules.

1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं।


Family Pension

कुटुंब पेंशन

Family pension is granted to the widow / widower and where there is no widow / widower to the children of a Government servant who entered in service in a pensionable establishment on or after 01/01/1964 but on or before 31.12.2003 or having entered service prior to that date came to be governed by the provisions of the Family Pension Scheme for Central Government Employees, 1964 if such a Government servant :- कुटुंब पेंशन विधवा/विधुर को दी जाती है और जहां सरकारी कर्मचारी के बच्चों के लिए कोई विधवा/विधुर नहीं है, जो 01/01/1964 को या उसके बाद, परंतु 31.12.2003 को या उससे पूर्व किसी पेंशनी प्रतिष्ठान की सेवा में प्रवेश करता है या उस तारीख से पहले सेवा में प्रवेश करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुटुंब पेंशन योजना, 1964 के उपबंधो द्वारा शासित होता है, यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी :-

(i) dies while in service on or after 01/01/1964 or

(i) की मृत्‍यु सेवा में रहते हुए दिनांक 01/01/1964 को या उसके बाद हो जाती है या

(ii) retired/died before 31.12.1963 or

(ii) दिनांक 31.12.1963 से पहले सेवानिवृत्त हुआ/मृत्यु हो जाती है या

(iii) retires on or after 01/01/1964

(iii) दिनांक 01/01/1964 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है

and at the time of his death was in receipt of pension.

और अपनी मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था।

Family pension is payable to the children up to 25 years of their age, or marriage or till they start earning a monthly income exceeding Rs.9,000/- + DA admissible from time to time p.m. whichever is earlier.

कुटुंब पेंशन, बच्चों को 25 वर्ष की आयु होने तक या शादी होने तक या जब तक वे समय-समय पर अनुज्ञेय महंगाई भत्‍ता जमा 9,000/- रुपये प्रतिमास से अधिक की मासिक आय अर्जित करना शुरू नहीं करते, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक देय है।

Widow daughter / divorced daughter/ unmarried daughter of deceased Government servant is also entitled for the family pension till her remarriage or up to life time or starts earning a monthly income exceeding Rs.9,000/- + DA admissible from time to time p.m. whichever is earlier.

मृत सरकारी सेवक की विधवा पुत्री/तलाकशुदा पुत्री/अविवाहित पुत्री भी अपने पुनर्विवाह होने तक या जीवन काल तक या समय-समय पर अनुज्ञेय महंगाई भत्‍ता जमा 9,000/- रुपये प्रतिमास से अधिक मासिक आय अर्जित करने तक इनमें से जो भी पहले हो, कुटुंब पेंशन प्राप्‍त करने की हकदार है।

Family pension is payable to wholly dependent parents of the deceased Government servants w.e.f. 01/01/98, when he/she is not survived by a widow or eligible child. The family pension will be payable to mother first , failing which to the father.

जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा अथवा पात्र बच्‍चा उत्‍तरजीवी नही है, तो दिनांक 01/01/98 से कुटुंब पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता को देय होगी। कुटुंब पेंशन प्रथमत: मृतक सरकारी कर्मचारी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक सरकारी के पिता को देय होगी।

If the son or daughter, of a Government servant is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, the family pension can continue to be paid for life time subject to conditions.

यदि किसी सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी मानसिक विकार या नि:शक्‍तता से ग्रस्‍त है या शारीरिक रूप से अपंग या नि:शक्‍त है, जिसके कारण 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी वह जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है, तो कुटुंब पेंशन शर्तों के अधीन कुटुंब पेंशन आजीवन देय होगी।