यदि आपकी पेंशन संबंधी मामलों में कोई शिकायत है, तो आप इसे अपने कार्यालयाध्क्ष, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण या पेंशन संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो सकता है, के समक्ष उठा सकते हैं ।
If you have any grievance in pension matters you may take it up with your Head of Office, the pension sanctioning authority or the pension disbursing authority, as the case may be.
यदि आवश्यक है तो आप पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन (तृतीय तल), खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में, जो पेंशनभोगियों की शिकायतों और समस्याओं की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है या सचिव (पीजी), लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 में संपर्क कर सकते हैं ।
If considered necessary, you may also approach the Department of Pension and Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhawan (3rd Floor), Khan Maket, New Delhi-110003, which is the nodal Department for looking into the grievances and problems of pensioners or Secretary (PG), Directorate of Public Grievances, Cabinet Secretariat, Sardar Patel Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.
तत्काल ध्यानाकर्षण के लिए, आपके सभी पत्राचारों में निम्नलिखित आवश्यक विवरण निहित होना चाहिए ताकि पिछले रिकॉर्ड को आसानी से जोड़ा जा सके,
For prompt attention, all your correspondence should contain the following essential details, so that past records can be easily linked,
- नाम / Name
- पूरा पता / Full address
- कार्यालय जिससे सेवानिवृत्त हुए थे (कार्यालय पूरा नाम दर्शाया जाए) / office from which retired (name of the office may be indicated in full)
- सेवानिवृत्ति के समय धारित पद (और वेतनमान) / Post held at the time of retirement (and scale of pay)
- यदि पेंशन स्वीकृत की गई है, तो पेंशन की राशि का उल्लेख किया जाए।
If pension has been sanctioned , quantum may be specified.
- पीपीओ जारीकर्ता लेखा अधिकारी के ब्यौरे / The particulars of Accounts Officer which issued the PPO
- पेंशन संवितरण प्राधिकारी के ब्यौरे, और / The particulars of Pension Disbursing Authority, and
- पीपीओ नंबर/ या पीपीओ की फोटोकॉपी / PPO number / or a photocopy of the PPO